सक्ती

आकस्मिक मृत्यु में छिर्राडीह निवासी को 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत

सक्ती। राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमांक 4 परिशिष्ट एक प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान के लिए निर्धारित मापदंडों तथा दरों के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार सक्ती जिले के तहसील हसौद अंतर्गत ग्राम छिर्राडीह निवासी मृतक स्व. श्रीमती मखनी बाई का तालाब के पानी में डूबने के कारण मृत्यु होने पर उनके निकटतम वारिस मृतक के पुत्र श्री कुमार चंद, पिता स्व. श्री दीनदयाल को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत चार लाख रूपये भुगतान किए जाने की स्वीकृति निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की गई है।

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