सक्ती

हत्या करने की नियत से सिर पर डंडा से वार करने वाले एक आरोपी एवं अवैध रूप से शराब कब्जे में रखने वाले एक आरोपी को 25 लीटर कच्ची महुआ के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

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थाना बाराद्वार पुलिस

नाम पता आरोपी – 1- हेत राम पिता घुरवा यादव उर्फ भुरवा उम्र 45 साल निवासी सरहर थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.) धारा 294,506,323,307 भादवि
नाम आरोपी – राजकमार दिवाकर पिता बहरता दिवाकर उम्र 25 वर्ष सा. डुमरपारा थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.) धारा 34(2) आब. एक्ट

बाराद्वार । 1- प्रार्थी जनुलाल साहू पिता स्व विशेषर साहू साकिन सरहर द्वारा थाना आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 20.05.24 के रात्रि 08:30 बजे उसके पुत्र वरूण साहू ग्राम अरूण साहू के दुकान के पास खड़ा था उसी समय हेत राम यादव अरूण साहू के दुकान में आकर वरूण साहू एवं अरूण साहू, सुरेश साहू को गादर चोद लोग दुकान खोलकर मटरगस्ती करते हो कहकर मां बहन की गंदीगंदी गाली दिये तब मना कर हेत राम यादव को घर जाने को बोले उसके बाद हेत राम अपने डंडा लेकर आये और वरूण साहू के सिर को मारे जिससे वरूण साहू जमीन पर गिर गया उसके बाद सुरेश के सिर को मारे लेकिन जबडा को पड़ा उसके बाद हेत राम वहां से भाग गया जिस पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है घटना के संबंध मे पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा (भा0पु0से0) के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री रमा पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महोदय श्री मनीष कंवर के मार्गदशन पर फरार आरोपी की पतासाजी मे लिया गया प्रकरण के आरोपी घटना कारित कर फरार थे जिसकी पतासाजी किया जा रहा था पतासाजी के दौरान आरोपी अपने घर में आये थे सूचना मिलने पर आरोपी हेत राम यादव पिता पुरवा यादव उर्फ भुरवा उम्र 45 साल निवासी सरहर थाना बाराद्वार जिला-सक्ती (छग) को गिरफतार कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर सक्ती जेल दाखिल किया गया है।

दिनांक 29-05-24 को थाने मे मुखबीर से सूचना मिला कि, ग्राम डुमरपारा खदान मोहल्ला गली निवासी राजकमार दिवाकर पिता बहरता दिवाकर उम्र 25 वर्ष भारी मात्रा में कच्ची महुआ शराब बिक्री हेतु रखा है और ग्राहक का इंतजार कर रहा है, मूखबीर सूचना पर प्रआर. देवनारायण चंद्रा, पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर चैतराम डहरिया से 05 लीटर क्षमता वाली पीले रंग की 05 प्लास्टिक जरिकेन में 5-5 लीटर हांथ भट्ठी से बनी कच्ची महुआ शराब कुल 25 लीटर किमती 2500/- रूपये गवाहों के समक्ष जप्त किए। आरोपी के खिलाफ थाना बाराद्वार में धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर सक्ती जेल दाखिल किया गया है।

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