सक्ती

कलेक्टर कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 200 मीटर दायरे में रैली, जुलूस, धरना व विरोध प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध

सक्ती। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो द्वारा जिले में कानून-व्यवस्था एवं आमजन की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय परिसर सक्ती तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर सक्ती के 200 मीटर की परिधि को प्रतिबंधित (संरक्षित) क्षेत्र घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में रैली, जुलूस, धरना, विरोध प्रदर्शन एवं इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, रैली, जुलूस, धरना, विरोध व प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों में से अधिकतम पांच सदस्य प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टोरेट में तत् समय उपस्थित मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंप सकेंगे। इसके अतिरिक्त धरना एवं प्रदर्शन के लिए कलेक्टोरेट परिसर से 200 मीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे एवं रेलवे ट्रैक के मध्य स्थित रिक्त स्थान को निर्धारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर द्वारा यह आदेश दिनांक 11 फरवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

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