जांजगीर-चांपा

लोन में सब्सिडी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार

थाना जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाही

आरोपियों के विरुद्ध धारा – 420, 34, 120बी भादवि 318 (4), 3(5) BNS के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

जांजगीर-चांपा। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी देवप्रसाद साहू निवासी तिलाई थाना जांजगीर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी दिनेश सरकार, प्रमोद अग्रवाल, अभिजीत बंछोर व उसके साथियों द्वारा नमो एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी देवेंद्र नगर रायपुर में मछली व मोती पालन करने के लिए लोन लेने से 60 प्रतिशत सब्सिडी दिलाने के नाम पर वर्ष 2023 में अलग अलग व्यक्तियों से 3,28,000/- रुपया लेकर धोखाधड़ी किया है, पैसा वापस मांगने पर वापस नहीं किया जा रहा है कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 922/2024 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

धोखाधड़ी जैसे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री विवेक शुक्ला (IPS) पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा के निर्देशन में दौरान विवेचना प्रार्थी, गवाहो का कथन पश्चात् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में आरोपियों को उनके सकुनत से पकड़ा जिसको हिरासत में लेकर घटना के संबध में पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो बताया कि मछली व मोती पालन के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर रकम लेना स्वीकार किया गया है, आरोपियोे के कब्जे से बैंक स्टेटमेंट, कम्युटर, मानिटर, सीपीयू को बरामद किया गया है।

विवेचना दौरान आरोपी (1) दिनेश सरकार उम्र 36 वर्ष निवासी अभिजात अपार्टमेंट न्यु शांतीनगर रायपुर, थाना सिविल लाईन रायपुर हाल मुकाम नमो एग्रीकल्चर प्रा.लि.करसन चेबंर देवेन्द्र नगर थाना देवेन्द्र नगर रायपुर (02) प्रमोद अग्रवाल उम्र 45 वर्ष निवासी महोबा बाजार, थाना सरस्वती नगर रायपुर (03) अभिजीत बंछोर उम्र 32 वर्ष निवासी  प्लाट न 15 सड़क 20 दयानगर भिलाई थाना- नेवाई जिला- दुर्ग (छ0ग0) के विरुध्द अपराध धारा सदर का प्रर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से विधिवत गिरफ्तारी कर दिनांक 05.12.24 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण की विवेचना जारी है।

उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर एवम थाना जांजगीर स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

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