सक्ती

सहकारी समिति के सात कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया गया बर्खास्त

सक्ती। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य में धान खरीदी के संबंध में आयोजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दिये गये निर्देशानुसार धान खरीदी के कार्य को आवश्यक सेवा के अंतर्गत शामिल करते हुए एस्मा एक्ट लागू किया गया है । सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला सक्ती से प्राप्त जानकारी अनुसार जिसके परिपालन में जिला सक्ती के 07 सहकारी समितियों के कर्मचारियों – एकलव्य चन्द्रा (नावापारा), विरेन्द्र महान (कर्रापाली), पुरुषोत्तम बरेठ (जर्वे), धनीराम साहू (सक्ती), तोपसिंह चन्द्रा (सकर्रा), ललित साहू (घोघरी) एवं तरूणेन्द्र शेखर तिवारी (डूमरपारा) को शासन की धान खरीदी जैसे व्यापक लोकहित के कार्य में बाधा डालने के कारण तत्काल बर्खास्त (सेवा समाप्त) की गयी है।

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