सक्ती

श्रम विभाग की योजनाओं के लाभ हेतु ई-केवाईसी अनिवार्य, बिना सत्यापन नहीं होगा पंजीयन

सक्ती। श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों एवं नए आवेदकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार 01 जनवरी 2026 से पंजीकरण हेतु प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों का निराकरण ई-केवाईसी पूर्ण होने के पश्चात ही किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया गया है कि पंजीयन के समय आधार क्रमांक दर्ज करना अनिवार्य होगा तथा पीडीएस में उपलब्ध आधार से संबंधित जानकारी का सत्यापन आवेदक द्वारा किया जाएगा। जिन श्रमिकों एवं आवेदकों की ई-केवाईसी अब तक पूर्ण नहीं हुई है, उनसे अपील की गई है कि वे शीघ्र अपने नजदीकी श्रम संसाधन केंद्र अथवा श्रम विभाग कार्यालय में आधार कार्ड की मूल प्रति के साथ ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कराएं, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर एवं पारदर्शी रूप से प्राप्त हो सके।

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