जांजगीर-चांपा
गुरूकृपा इंफ्रा रियालिटी लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने का अंतःकालीन आदेश पारित

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जन्मेजय महोबे द्वारा छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम, 2005/2023 थाना चांपा पक्षकार छत्तीसगढ़ शासन विरूद्ध गुरुकृपा इंफ्रा रियालिटी लिमिटेड चापा एवं निकिता अग्रवाल के प्रकरण में दिनांक 25.07.2025 को चांपा स्थित भूमि खसरा नंबर 2089/3 ख रकबा 0.053 हेक्टेयर भूमि को कुर्क करते हुए अतःकालीन आदेश पारित किया गया है।