छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महिला अभ्यर्थियों को दिए जा रहे 30% आरक्षण को अवैध ठहराया

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के संबंध में अपना आदेश सुनाते हुए प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को दिए जा रहे तीस प्रतिशत आरक्षण को अवैध ठहराया है।
उच्च न्यायालय ने आज इस संबंध में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्लाटून कमांडर के पद पर तीन सौ सत्तर महिला अभ्यर्थियों की भर्ती को निरस्त कर इन पदों पर पात्र पुरुष अभ्यर्थियों की भर्ती की जाए। अदालत ने पैंतालीस दिन के भीतर इस प्रक्रिया को पूरी करने और नब्बे दिन में परिणाम घोषित करने के भी आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास ने सुनाया।
गौरतलब है कि वर्ष दो हजार अट्ठारह में राज्य में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, उपनिरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उपनिरीक्षक कंप्यूटर के छह सौ पचपन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया रूकी हुई थी। वर्ष दो हजार इक्कीस में रिक्त पदों की संख्या संशोधित कर नौ सौ पचहत्तर पदों के लिए फिर से प्रक्रिया शुरू की गई और आवेदन मंगाए गए। इस बार चयन का तरीका भी बदल दिया गया था। चयन समिति द्वारा प्लाटून कमांडर पद पर नियम विरुद्ध महिलाओं के चयन करने पर यह भर्ती प्रक्रिया विवादों में आ गई थी।