
सक्ती। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआईटी, आदि में चयन उपरांत प्रवेश प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। सत्र 2025-26 के लिए पात्र अभ्यर्थी 25 अक्टूबर 2025 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, जिला सक्ती में निर्धारित तिथि तक पंजीकृत डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम तथा शर्ते सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कलेक्टोरेट भवन, जिला-सक्ती (छ.ग.) से अथवा जिला सक्ती की वेबसाइट https://sakti.cg.gov.in/ से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि समाप्ति पश्चात आवेदन स्वीकार नही किये जायेंगे। योजना से संबंधित अधिक जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सक्ती, कलेक्टोरेट परिसर सक्ती, जिला-सक्ती से संपर्क किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना हेतु पात्रता शर्तें निम्नानुसार रखी गई है – विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, विद्यार्थी को छत्तीसगढ़ राज्य हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होना चाहिए, विद्यार्थी को उपरोक्त अनुसार उल्लेखित संस्थान में चयन की पात्रता के साथ ही चयनित होने का प्रमाण-पत्र एवं प्रवेश लेने हेतु संस्था द्वारा जारी सूचना पत्र होना चाहिये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पालक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से अधिक नही होना चाहिये, शासकीय सेवकों के आश्रित इस योजना के पात्र नही होंगे किन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आवेदन से संबंधित अन्य अधिक जानकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, जिला सक्ती से प्राप्त की जा सकती है।




