सक्ती

अवैध रूप से शराब कब्जे में रखने वाले आरोपी 08 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

थाना बाराद्वार पुलिस

अपराध क्रमांक 139/24 धारा 34(2) आब. एक्ट

नाम आरोपी – छोटेलाल कुर्रे पिता स्व चंदुवाराम सतनामी उम्र 39 वर्ष सा.रायपुरा भांठापारा, थाना-बाराद्वार जिला सक्ती (छ.ग.)

बाराद्वार। घटना का विवरण – मामले का विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक महोदया सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियो को अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन करने वाले शराब कोचियों पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक कार्यवाही करने की निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया, सुश्री रमा पटेल, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती श्री मनीष कुंवर के मार्गदशन पर दिनांक 17.06.24 को मुखबीर के द्वारा ग्राम रायपुरा भांठापारा में छोटेलाल कुर्रे अवैध शराब बिक्री करने हेतु कच्ची महुआ शराब रखकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है सूचना देने पर मुखबीर के बताये स्थान मे जाकर तत़काल रेड कार्यवाही कर आरोपी छोटेलाल कुर्रे पिता स्व चंदुवाराम सतनामी उम्र 39 वर्ष सा. रायपुरा भांठापारा, थाना-बाराद्वार जिला सक्ती छ.ग. के कब्जे से दो पीला रंग के 5-5 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकेन में एक में 05 लीटर एवं एक जरिकेन में 03 लीटर कुल करीब 08 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 800 रूपये मिला जिसे आबकारी एक्ट के प्रावधानो के तहत विधिवत कार्यवाही कर आबकारी अधिनियम का सबुत पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर मान. न्यायालय पेश किया गया।

उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक प्रवीण राजपूत, प्रआर. अनूप एक्का, आर. योगेश राठौर, आर.घनश्याम पाण्डेय, आर. रामकुमार यादव, आर. कंचन सिदार, योगेश कुमार साहू, सैनिक राजेश कंवर का विशेष योगदान रहा।

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